अब न्यूज पोर्टलों का भी होगा ‘रजिस्ट्रेशन’

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करने व अखबार के बराबर मानने के लिए एक बिल लेकर आ रही है। इस बिल को कानूनी मान्यता मिलने के बाद न्यूज पोर्टल को भी अखबारों की तरह पंजीकरण कराना आवश्यक हो जाएगा। अब तक यह नियम केवल समाचार पत्रों पर ही लागू है।

बता दें कि, 155 साल पुराने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट को केंद्र सरकार खत्म करने जा रही है। अब इसके स्थान पर ‘प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल’ लाया जाएगा। यह बिल समाचार पत्रों के लिए नई व आसान पंजीकरण व्यवस्था होगी, इसके तहत डिजिटल मीडिया को भी लाने की तैयारी है। केंद्र सरकार मानसून सत्र के दौरान ही इस बिल को पेश कर सकती है।

जानकारी के अनुसार, यह विधेयक प्रेस और पुस्तकों के पंजीकरण (पीआरबी) अधिनियम, 1867 की जगह लेगा। इसके तहत मध्यम व छोटे प्रकाशकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल रखा जाएगा और प्रेस की स्वतंत्रता के मूल्यों को बनाए रखा जाएगा।

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