नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एमसीडी के गठन के बाद उसके चुनाव कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मंत्रालय ने एमसीडी के कुल और अनुसूचित जाति के वार्डों की संख्या तय कर दी है। मंत्रालय ने एमसीडी के वार्डों की संख्या 250 तय की है। इनमें से अनुसूचित जाति के लिए 42 वार्ड आरक्षित करने की अधिसूचना जारी की है। एमसीडी में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण है।
मंत्रालय ने वर्ष 2011 की जनगणना के आकड़ों के आधार पर आरक्षित वार्डों की संख्या तय की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तीनों नगर निगमों का विलय करके एमसीडी का गठन करने के दौरान वार्डों की संख्या 272 से कम करके 250 करने का निर्णय लिया था। इसके बाद मंत्रालय ने एमसीडी के वार्ड बनाने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया। साथ ही आयोग को 250 वार्ड बनाने का आदेश दिया।
इस संबंध में मंत्रालय ने शनिवार को अधिसूचना जारी की है। वर्ष 2011 में एमसीडी के अधिकार क्षेत्र की 16418663 जनसंख्या थी और उनमें से 2746223 (16.72 प्रतिशत) जनसंख्या अनुसूचित जाति की थी। अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुसार वार्ड, विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र आरक्षित करने का प्रावधान है।
इस कारण एमसीडी के 16.72 प्रतिशत ही वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए जा सकते है। लिहाजा एमसीडी के 250 वार्डों में से 41.8 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो सकते थे। यह आंकड़ा 41.5 से अधिक होने के कारण अनुसूचित जाति के लिए 42 वार्ड आरक्षित किए गए है।