Fodder Scam: चारा घोटाला मामले में CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला, 124 में से 35 बरी

Fodder Scam Verdict  updates: 26 साल पुराने चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इस मामले में साबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव ने सभी पक्षों दलिले पेश होने के बाद अपना फैसला सुनाया। इस घोटाले मामले में 124 लोगों को आरोपी बनाया गया था जिसमें से 35 लोगों को रिहा कर दिया गया, और 52 से अधिक लोगों केा तीन साल की सजा वहीं, 37 लोगों को तीन साल से अधिक की सजा सुनाई गई।

 

 

आपको बता दें कि कोर्ट के द्वारा बरी किए गए आरोपियों में एनुल हक, राजेंद्र पांडेय, राम सेवक साहू, दीनानाथ सहाय, साकेत, हरीश खन्ना, कैलाश मनी कश्यप बरी, बलदेव साहू, सिद्धार्थ कुमार, निर्मला प्रसाद, अनीता कुमारी, एकराम, मो हुसैन, सनाउल हक, सैरु निशा, चंचला सिन्हा, ज्योति कक्कड़, सरस्वती देवी, रामावतार सिन्हा, रीमा बड़ाईक और मधु पाठक शामिल है।

 

डोरंडा कोषागार से 36.26 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़े मामले में तत्कालीन आपूर्तिकर्ता एवं पूर्व विधायक गुलशन लाल अजमानी समेत 125 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे। यह घोटाला साल 1990 से 1995 के बीच हुआ था। चारा घोटाला मामले में 45 लोक सेवक एवं 9 महिला आरोपी भी शामिल हैं। ट्रायल के दौरान 62 आरोपियों का निधन हो चुका है। इस केस में 38 लोक सेवक समेत 124 सप्लायर ट्रायल फेस कर रहे थे। जिनमें 16 महिलाएं भी शामिल है। कोर्ट ने सीबीआई द्वारा प्रस्तुत किये गये गवाहों और साक्ष्य के आधार पर को दोषी करार दिया है। जिनकी सजा की बिंदु पर को सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया है।

 

 

 

 

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