Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की तीन याचिकाएं खारिज कर दीं. इसके साथ ही कथित मादक पदार्थ रोपण मामले में निचली अदालत के न्यायाधीश के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट पर जुर्माना लगाया.
वहीं, कोर्ट में बार-बार याचिका दायर करने को लेकर पीठ ने फटकार लगाते हुए कहा कि ”आप कितनी बार सुप्रीम कोर्ट गए हैं… कम से कम एक दर्जन बार,” और उनके द्वारा दायर इसी तरह की याचिका में एक अन्य पीठ के पहले के आदेश का भी हवाला दिया.
तीन लाख रूपए का लगा जुर्माना
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर करने के लिए प्रत्येक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. इसके साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि यह राशि गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के पास जमा की जाए.
ये है तीनों याचिकाएं
आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस अधिकारी ने पहली याचिका में पक्षपात का आरोप लगाते हुए मुकदमे को दूसरे सत्र न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की. जबकि दूसरे याचिका में उन्होंने निचली अदालत की कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए निर्देश देने की मांग की. वहीं, तीसरे मामले में अतिरिक्त सबूत जोड़ने की मांग की थी.