लखनऊ। सर्पदंश से मौत के बाद पीड़ित परिवार को आर्थिक संकट से बचाने के लिए सरकार सहायता राशि मुहैया कराएगी। अपर मुख्य सचिव ने डीएम को पत्र भेजकर सर्पदंश से मौत की दशा मेें पंचनामा, पोस्टमॉर्टम के साथ आवेदन करने पर पीड़ित परिवार को चार लाख की सहायता देने का निर्देश दिया है। भुगतान में विसरा रिपोर्ट की जरूरत समाप्त करते हुए सात दिन में भुगतान करने को कहा गया है। प्राकृतिक आपदा के साथ नदी या तालाब में डूबने से मौत पर सरकार पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देती है। बड़ी संख्या में प्रति वर्ष सर्पदंश से मौत के बाद पीड़ित परिवार सरकार की आर्थिक सहायता से वंचित रहता था। पीड़ित परिवार की आर्थिक परेशानी दूर करने के लिए शासन ने मुख्यमंत्री बीमा योजना के नियमों में संशोधन किया है। संशोधन के बाद सर्पदंश से मौत को योजना में शामिल करते हुए पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये की सहायता राशि देने की योजना बनाई गई है। कवायद सफल हो इसके लिए अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने डीएम अरुण कुमार को पत्र भेजकर आवश्यक निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव ने सर्पदंश से मौत को राज्य आपदा घोषित करते हुए मौत की सूचना पर मृतक का पंचनामा व पोस्टमॉर्टम कराने को कहा है। अपर मुख्य सचिव ने स्टेट मेडिकोलीगल सेल के परामर्श पर सर्पदंश से मौत पर विसरा प्रिजर्व करने व रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होने की बात कही है। पत्र मिलने के बाद डीएम ने सभी एसडीएम व तहसीलदार को पत्र जारी कर सर्पदंश से मौत होने पर पीड़ित परिवार के आवेदन पर पंचनामा व पोस्टमार्टम कराते हुए सात दिन में चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता मृतक परिवार के आश्रितों के बैंक खाते में अंतरित कर रिपोर्ट देने को कहा है। डीएम ने सर्पदंश से मौत होने के बाद पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि दिलाने में लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।