कानपुर। कानपुर नगर के वकीलों के वैक्सीनेशन की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याची को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपनी शिकायत रखने को कहा है और जिला न्यायाधीश से कहा है कि वह जिलाधिकारी व सीएमओ के मार्फत याची की मांग पर कार्रवाई करें। याचिका की अगली सुनवाई 17 जून को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने प्रशांत कुमार बाजपेयी की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में कानपुर नगर के वकीलों के वैक्सीनेशन की अलग से व्यवस्था करने की मांग की गई है। कोई सुनवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को सुझाव दिया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश कानपुर नगर को याचिका में पक्षकार बनाया जाए और याची को अपनी शिकायत उन्ही के समक्ष रखने को कहा जाए वह स्थानीय अधिकारियों से बात कर वैक्सीनेशन की व्यवस्था कर सकेगें। जिससे सहमत होकर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।