नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लंबित आयकर रिफंड (कर वापसी) को जारी करने के लिए आयकर विभाग ने करदाताओं से जल्द ऑनलाइन आवेदन भेजने को कहा है ताकि उनका रिफंड जारी किया जा सके। आयकर विभाग से जारी बयान के अनुसार 2020-21 के लिए भरे गए आयकर रिटर्न में किए गए कर वापसी दावों में से अब तक 93 प्रतिशत का निपटारा किया जा चुका है। पिछले हफ्ते कर वापसी के रूप में 15,269 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसे जल्द ही करदाताओं के खातों में भेजा जाएगा। बता दें कि टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि आयकर कानून के तहत दान करने पर टैक्स छूट दिए जाते हैं और यह लाभ कुछ नियमों और सीमा के तहत मिलते हैं। इसके लिए पहले से निर्धारित रूप में दान करना जरूरी है। अगर आपने किसी संस्था या कंपनी के जरिए दान किया है तो भी टैक्स छूट मिलेगी। उनका कहना है कि दान आर्थिक रूप से किया जाना जरूरी है। आप 2000 रुपये से ज्यादा दान नकद में नहीं कर सकते। इस सीमा से अधिक दान करने के लिए एक चेक देना होगा या ड्राफ्ट, नेटवर्किंग या अन्य किसी माध्यम का इस्तेमाल करना होगा।