नई दिल्ली। रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडेंटीफिकेशन (आरएफआईडी) मोड के माध्यम से भुगतान किए बिना अब से कोई भी कमर्शियल वाहन दिल्ली में प्रवेश करता है, तो उसका चालान कटेगा और परमिट भी रद्द हो सकती है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से वाहनों पर आरएफआईडी लगवाने की लगातार समय सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद जिन वाहनों पर अभी तक आरएफआईडी टैग नहीं लगा है, उनपर कार्रवाई की जाएगी। 31 अगस्त की आधी रात से निगम का नया आदेश लागू हो गया है। दिल्ली की सीमाओं पर टोल टैक्स वसूलने के लिए दक्षिणी निगम नोडल एजेंसी है। निगम कई साल से कमर्शियल वाहनों पर अनिवार्य रूप से आरएफआईडी लगाने की पहल कर रहा है। ताकि आरएफआईडी प्रणाली के माध्यम से टोल टैक्स, पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ईसीसी) का भुगतान कर आसानी से दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश कर सकें।
पिछले महीने निगम ने इस संबंध में नोटिस जारी किया था कि बिना आरएफआईडी टैग के कमर्शियल वाहनों को दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं मिलेगा। निगम के इस कड़े रुख से दिल्ली की सीमाओं पर तमाम कमर्शियल वाहन बिना आरएफआईडी के वापस जाने लगे थे। इससे दिल्ली की सीमाओं पर स्थित टोल प्लाजा पर भारी जाम लग रहा। जाम की समस्या को देखते हुए निगम ने अपने कड़े रुख को वापस ले लिया था।