जम्मू-कश्मीर। जम्मू-कश्मीर के कम संक्रमण दर वाले जिलों में रात्रि कर्फ्यू की पाबंदी और सभा या कार्यक्रम में लोगों की उपस्थिति के नियम में ढील दी गई है। पॉजिटिविटी दर 0.2 और साप्ताहिक मामलों की संख्या 250 से कम होने पर यह राहत मिलेगी। रात्रि कर्फ्यू की वर्तमान अवधि रात आठ से सुबह सात बजे की है। कम संक्रमण दर वाले जिलों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ऐसे जिलों में इंडोर व आउटडोर स्थलों पर किसी भी कार्यक्रम में अब 25 की बजाय 50 लोगों के एक साथ उपस्थिति होने की अनुमति होगी। प्रदेश के किसी भी जिले में साप्ताहिक कर्फ्यू लागू नहीं होगा। हालांकि निर्धारित निमभन दर से ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में कोई रियायत नहीं होगी। आपात प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग की राज्य कार्यकारी समिति की ओर से कोविड प्रबंधन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पॉलिटेक्निक और आईटीआई में कोविड प्रोटोकॉल व अभिभावकों की सहमति से शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ 50 फीसदी क्षमता के साथ कक्षाएं लगाई जा सकेंगी। सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग और नीट कोचिंग केंद्रों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत खोला जाएगा। इसमें शिक्षकों और विद्यार्थियों का पूर्ण टीकाकरण होना चाहिए। इसके अलावा अन्य सभी तरह के कोचिंग सेंटर फिलहाल बंद रहेंगे। उच्च शिक्षण संस्थान पहले की तरह 100 फीसदी टीकाकरण के साथ खुलेंगे। इसमें संबंधित जिलों के उपायुक्तों की अनुमति लेनी होगी। उपायुक्त सुनिश्चित करेंगे कि आरटी-पीसीआर और आरएटी कोविड परीक्षण में गिरावट न आए। राजधानी श्रीनगर में कोविड संक्रमित मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए जागरूकता के साथ 100 फीसदी टीकाकरण के लक्ष्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनपुर में टीकाकरण की दोनों खुराक लेने वालों का परीक्षण नहीं होगा। पार्कों में आने के लिए टीकाकरण करवाने वाले व्यक्तियों को अनुमति होगी।