बिहार। बिहार में पंचायत चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं वैसे ही राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को संपन्न कराने के लिए प्रशासन लगातार निर्देश जारी कर रहा है। राज्य में पंचायत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए इससे संबंधित गाइडलाइन भी जारी की है। अभ्यर्थियों को सक्षम न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने से संबंधित या किसी अदालत में दर्ज आपराधिक मुकदमे से संबंधित घोषणा पत्र शपथ के रूप में देना होगा। निर्वाचन आयोग ने अभ्यार्थियों के बारे में सूचनाएं प्रपत्र ‘क’ तीन व प्रपत्र ‘ख’ तीन में शपथ पत्र के रूप में भी देने को कहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए अनारक्षित पद और नाम निर्देशन शुल्क संबंधित लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हैं, उन्हें जिला, अनुमंडल, प्रखंड व अंचल द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन पत्र के साथ लगाकर जमा करना होगा। नामांकन पत्र के साथ-साथ आयोग ने अभ्यर्थियों को कोषागार में जमा किया गया नाम, निर्देशन शुल्क का चालान भी साथ में देने का निर्देश जारी किया है।