नई दिल्ली। आधार कार्ड को लेकर सरकार ने अपने एक नियम को अपडेट किया है। जिसके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है उन्हें यह जानना बहुत जरूरी है। अब सभी को 31 मार्च 2022 तक आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करवाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यह नियम 234एच के तहत बनाया गया है जो आयकर कानून 1961 में जोड़े गए हैं। आधार से पैन लिंक करवाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी, लेकिन इसकी समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई है। अगर कोई व्यक्ति अपने आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं करवाता है तो उसे जुर्माना तो देना ही होगा। इसके साथ उसका पैन कार्ड भी इनवैलिड हो जाएगा। अगर आपके पास भी आधार कार्ड और पैनकार्ड है तो इसको जल्दी से लिंक करवा लीजिए। इसके लिए किसी दफ्तर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से लिंक करवा सकते हैं। ऑनलाइन करें आधार से पैनकार्ड लिंक:- सबसे पहले आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in/ke/foportal पर विजिट करें। पेज खुलते ही आपको लिंक आधार का विकल्प दिखाई देगा। इस ऑप्शन को क्लिक कर दें। ऑप्शन को क्लिक करते ही आपसे आधार और पैनकार्ड की जानकारी पूछी जाएगी। अपनी सारी डिटेल्स सही सही और ध्यान से भरें। अगर आपका आधार और पैनकार्ड पहले से लिंक है तो आपको your PAN is linked to aadhaar number का मैसेज दिखाई देगा। अगर नहीं है तो incometaxindiafiling.gov.in पर विजिट करें। आपसे डिटेल्स पूछी जाएगी उसको भर दें। इसके बाद आपका पैनकार्ड और आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। मैसेज भेज कर भी कर सकते हैं लिंक:- अगर आपके पास कंप्यूटर या स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है तो आप SMS के जरिए भी अपने पैनकार्ड को आधार से लिंक करवा सकते हैं। आपको अपने आधार में दिए गए नंबर से UIDPAN<12-अंको का आधार नंबर-10 अंको का पैन नंबर टाइप करके 567678 या 561561 पर sms भेज सकते हैं। Sms भेजने के बाद आपके पास लिंक होने की सूचना आपको मोबाइल पर मिल जाएगी।