BSF के बाद अब CISF में भी पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण

नई दिल्‍ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में रिक्त पदों पर भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है। एक सप्ताह पहले ही गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए BSF भर्ती में इसी तरह की घोषणा की थी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट की भी घोषणा की है। यह अग्निवीरों के पहले बैच या बाद के बैचों के आधार पर मिलेगी। इसके लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि 10 % पद पूर्व-अग्निवरों के लिए आरक्षित होंगे।

मंत्रालय ने बताया है कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक और अन्य बैचों के उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व-अग्निवरों को फिजिकल टेस्ट से भी छूट रहेगी, मतलब उन्हें फिजिकल टेस्ट से गुजरना नहीं पड़ेगा।

मालूम हो कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 14 जून को थल सेना, नौसेना और वायुसेना में 17 से साढ़े 21 वर्ष की आयु के युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत पहले चार वर्ष के अनुबंध के आधार पर युवाओं की भर्ती की जाएगी। इसके तहत सेनाओं में भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा।

सरकार की घोषणा के अनुसार, अग्निपथ योजना के तहत चार वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच से 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सेवा की पेशकश की जाएगी। इसके लिए अग्निवीरों को टेस्ट पास करना होगा। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद गृह मंत्रालय ने कहा था कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी।
फिलहाल, अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए आयु सीमा 18-23 वर्ष है। अग्निपथ योजना के तहत 21 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पर भी सशस्त्र बलों में शामिल होने वालों को पहले बैच के मामले में सेना या वायुसेना या नौसेना में चार वर्ष की सेवा के बाद 30 वर्ष की उम्र तक और बाद के बैचों के लिए 28 वर्ष तक CISF द्वारा भर्ती किया जा सकता है।

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