नई दिल्ली। देश में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सोमवार को राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिख 31 जनवरी तक केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करने लिए कहा है। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राज्यों को साफ निर्देश दिए हैं कि वह अपने स्तर पर कोरोना और नए वैरिएंट से निपटने के लिए कमर कस लें। गृह मंत्रालय ने जिले के सभी जिलाधिकारी से कहा है कि कंटेनमंट जोन, नाइट कर्फ्यू से लेकर जो भी उपाय उपयुक्त लगे उसे तत्काल प्रभाव में लें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने अपने पत्र में कहा कि मैं यह दोहराना चाहूंगा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी सावधानियों का पालन करना चाहिए, और अपनी सुरक्षा को कम नहीं होने देना चाहिए। त्योहारी सीजन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए राज्य जरूरत आधारित, स्थानीय प्रतिबंध/प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकते हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कहा कि जो भी लोग सरकार के आपदा प्रबंधन कामों में बाधा पहुंचाएगा या कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ धारा 51 से लेकर 60 तक आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में लिखा है कि सभी राज्य उचित कदम उठाएं और सतर्कता बनाएं रखें। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे लोग नए वैरिएंट को लेकर प्रेस वार्ता के जरिए सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं।