राजधानी की सभी जेलों में सहायक कानून अधिकारी हुए तैनात
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कहा राजधानी की सभी 16 जेलों में सहायक कानून अधिकारी तैनात हैं। दिल्ली सरकार ने अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। न्यायमूर्ति नजमी वजीरी अधिवक्ता अमित साहनी द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। याचिका में अदालत के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा के संबंध में दिल्ली सरकार को 12 सप्ताह के भीतर सभी 16 जेलों में कानून अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया था। नौ तिहाड़ जेल परिसर में, एक रोहिणी जेल परिसर में और छह मंडोली जेल परिसर में है। अधिवक्ता साहनी ने अदालत को बताया कि विधि अधिकारियों की नियुक्ति विभिन्न कारणों से रुकी हुई है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता गौतम नारायण ने अदालत को बताया कि 14 विधि अधिकारी पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चौदह नियुक्तियों में से दो-दो जेलों की देखभाल करते हुए दोहरे प्रभार संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दो और अधिकारियों को दो जेलों के व्यक्तिगत प्रभार के लिए नियुक्त किया जाएगा। अदालत ने उनका तर्क सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर तय की है। याचिका के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में जेल मामलों के प्रभारी के रूप में दिल्ली जेल अधिनियम 2000 के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य है। दिल्ली जेल अधिनियम 2000 की धारा छह में कहा गया कि प्रत्येक जेल के लिए एक विधि अधिकारी होना चाहिए। इसके अलावा एक उप अधीक्षक, प्रत्येक जेल के लिए अधीक्षक, एक चिकित्सा अधिकारी और एक कल्याण अधिकारी भी होना चाहिए। याची के अनुसार अगस्त 2016 से फरवरी 2019 तक कोई विधि अधिकारी नहीं था। जेल मुख्यालय में और कानूनी मामलों को उप अधीक्षक रैंक के समकक्ष अधिकारी द्वारा देखा जाता है। वर्तमान में सभी जेलों के लिए केवल एक विधि अधिकारी है, जिसका कार्यालय कारागार मुख्यालय, तिहाड़, नई दिल्ली में है। तिहाड़ जेल का इकलौता विधि अधिकारी प्रति नियुक्ति पर है।