नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने जानकारी दी कि उसने करीब 1,54,302 करोड़ रुपये से ज्यादा का रिफंड जारी किया है। CBDT ने कहा कि एक अप्रैल 2021 से 10 जनवरी 2022 तक 1.59 करोड़ से अधिक करदाताओं को 1,54,302 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया है। साथ ही विभाग ने कहा कि 1,56,57,444 मामलों में 53,689 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया गया है और 2,21,976 मामलों में 1,00,612 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है। बता दें कि 2020-21 के वित्तीय वर्ष के लिए नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 31 दिसंबर की समय सीमा तक लगभग 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए थे। इसमें से 46.11 लाख से ज्यादा आईटीआर 31 दिसंबर को ही दाखिल किए गए थे।
CBDT ने बताय था कि लगभग 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न 31 दिसंबर 2021 तक आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर दाखिल किए गए। अगर आप 31 दिसंबर 2021 तक अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं तो अब आपके पास 31 मार्च 2022 तक ऐसा करने के लिए समय है। इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा। देरी से आईटीआर फाइल करने वालों को देरी की भरपाई के लिए पेनल्टी फीस देनी होती है। टैक्स विशेषज्ञ ने बताया कि आपकी आय पांच लाख से अधिक है, तो आपको अपना आईटीआर दाखिल करते समय अनिवार्य रूप से 5 हजार रुपये की पेनल्टी फीस देनी होगी और अगर 5 लाख से कम आय है, तो यह पेनल्टी फीस एक हजार रुपये होगी।