Alert! हेलमेट पहनने पर भी कटेगा चालान…

लखनऊ। नए ट्रैफिक नियम के अनुसार आपका हेलमेट पहने होने के बावजूद 2000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है, आज हम आपको इसकी जानकारी देंगे। दसअसल मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाते हुए अगर आपको हेलमेट की स्ट्रिप नही बंधी है तो नियम 194D MVA के अनुसार आपका 1000 रुपए का चालान और अगर आपने दोषपूर्ण हेलमेट (बिना बीआईएस वाला) पहना है तो 194D MVA के अनुसार आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में हेलमेट पहने होने के बावजूद नए नियमों का पालन ना करने के कारण आपको 2000 रुपए का चालान भुगतना पड़ सकता है।

हमारा मकसद आपको ट्रैफिक नियमों को लेकर जानकारी देते हुए जागरुक करना है। ताकि सड़क हादसों को भी रोका जा सके इसके अलवा नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक वाहन में ओवरलोडिंग करने पर आपको 20000 रुपए का भारी भरकम जुर्मना भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसा करने पर प्रति टन 2000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा। ऐसा पहले भी हो चुका है जब ऐसा करने पर कई हजार के चालान कटने के मामने सामने आए है।

ऐसे जानें चालान कटा या नहीं-

https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। चेक चालान स्टेटस का विकल्प चुनें। आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) का ऑप्शन मिलेगा। वाहन नंबर का ऑप्शन चुनें। मांगी गई जरूरी जानकारी भरें और ‘Get Detail’ पर क्लिक कर दें। अब चालान का स्टेटस सामने आ जाएगा

ऐसे भरे ऑनलाइन ट्रैफिक चालान-

https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। चालान से जुड़ी जरूरी जानकारी और कैप्चा भरें और गैट डिटेल पर क्लिक करें। नया पेज खुलेगा, जिसपर चालान की जानकारी होगी। जिस चालान का भुगतान करना है, उसे तलाशें। चालान के साथ ही ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। भुगतान से जुड़ी जानकारी भरें। भुगतान को कंफर्म करें। अब आपका ऑनलाइन चालान भरा गया।

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