जम्मू-कश्मीर। कोरोना संक्रमण से मौत के चार हजार से ज्यादा मामलों में सरकार परिजनों को 50-50 हजार रुपये की राहत राशि सीधे उनके खातों में डालेगी। इस प्रक्रिया को दो माह के भीतर मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी कमेटी की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। वहीं 23-24 अक्टूबर को प्रदेश में बारिश-बर्फबारी की आपदा से फसलों को हुए नुकसान के लिए 66.12 करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी गई। बैठक में बताया गया कि कोरोना से प्रदेश में 4176 लोगों ने जान गंवाई है। मृतकों के परिवार वालों को आधार लिंक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राहत राशि दी जाएगी। जिला उपायुक्त स्वास्थ्य विभाग से परामर्श कर कोरोना महामारी के शिकार हुए लोगों के परिवारों के खाते में दो माह में राहत राशि ट्रांसफर करेंगे। इसमें कोविड महामारी, कोरोना वॉरियर और कोरोना रोकथाम अभियान के दौरान जान गंवाने सभी शामिल होंगे। जिला प्रशासन वेब पोर्टल पर अनुदान राहत सहायता हासिल करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक उपलब्ध करवाएंगे।