कोरोना को रोकने के लिए 30 नवंबर तक जारी रहेंगी पाबंदियां
नई दिल्ली। कोरोना महामारी काल में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए पहले की तरह सभी गतिविधियों पर पाबंदियां 30 नवंबर तक जारी रहेंगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक के बाद यह आदेश जारी कर दिया गया है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी और संक्रमण दर में गिरावट को देखते हुए प्राधिकरण ने सोमवार रात 12 बजे के बाद से आदेश को अगले 15 दिन के लिए प्रभावी कर दिया है। संक्रमण के लिहाज से हॉटस्पॉट (शिक्षण संस्थान, आईएसबीटी, मंडियां, साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग मॉल्स, रेस्तरां, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, थियेटर, मल्टीप्लेक्स) में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजेशन के साथ कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों, पुलिस उपायुक्त को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर साप्ताहिक बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान सहित किसी भी गतिविधियों के लिए अधिकृत परिसर को बंद किया जा सकता है। कंटेेनमेंट जोन में केवल जरूरी सेवाओं के लिए ही छूट रहेगी। आदेश के मुताबिक सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, त्योहारों पर समूहों में लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी पहले की तरह जारी रहेंगी। शादियों, प्रदर्शनी, कांफ्रेंस और मीटिंग को छोड़ बैंक्वेट हॉल में दूसरी गतिविधियों का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। बसों, मेट्रो में 100 फीसदी सीटों पर सफर की इजाजत होगी लेकिन खड़े होकर सफर करने की यात्रियों की इजाजत नहीं होगी। अंतरराज्यीय बसों में भी इतनी ही क्षमता के साथ यात्रियों को सफर की इजाजत होगी। नियमों के तहत चलेंगी गतिविधियां:- सभी शिक्षण संस्थान, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करेंगे। इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए तय मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना होगा। इस दौरान ऑनलाइन और दूरवर्ती शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा। रेस्तरां-बार का संचालन 50 फीसदी क्षमता के साथ होगा। थियेटर, मल्टीप्लेक्स में 100 फीसदी क्षमता के साथ दर्शकों को प्रवेश की इजाजत होगी। रेस्तरां, बार, थियेटर, मल्टीप्लेक्स में एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन होने पर मालिकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। 50 फीसदी क्षमता से ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल का होगा संचालन। प्रदर्शनियों के आयोजन को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से व्यापार मेले के दौरान 30 मार्च को जारी एसओपी का पालन करना होगा। इस दौरान मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करने सहित सैनिटाइजेशन भी जरूरी होगा। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एसओपी का पालन नहीं करने पर आयोजक पर कार्रवाई की जाएगी। मेट्रो और बसों का परिचालन 100 फीसदी क्षमता के साथ होगा। इस दौरान खड़े होकर सफर पर पाबंदियों का पालन करना होगा। मार्केट ट्रेड एसोसिएशन, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल एसोसिएशन, सिनेमा, धार्मिक प्रबंधन कमेटी, प्रदर्शनी, जिम, योग संस्थान, स्पा, वेलनेस क्लीनिक, साप्ताहिक बाजारों, धार्मिक स्थलों, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इस दौरान नियमों की अनदेखी करने वालों पर संबंधित जिलाधिकारी या पुलिस उपायुक्त की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। शादी समारोह में अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। शव यात्रा के दौरान भी अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे। ऑटो, ई-रिक्शा में दो यात्री, जबकि मैक्सी कैब में पांच और आरटीवी में अधिकतम 11 यात्रियों को सफर की इजाजत दी गई है।