कोलकाता। पश्चिम-बंगाल सरकार ने राज्य में ऐप कैब सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें ड्राइवरों द्वारा किराए में अधिक बढ़ोत्तरी और सवारी रद्द करने के आरोपों के मद्देनजर जुर्माना और एग्रीगेटर के लाइसेंस को अस्थायी रूप से रद्द करने के प्रावधान शामिल हैं।
आदेश में कहा गया है कि वर्तमान वर्ष के लिए परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचित सिटी टैक्सी किराया ऐप कैब एग्रीगेटर सेवा का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए आधार किराया होगा। इसमें कहा गया है कि एग्रीगेटर को बेस किराया से 50 फीसदी कम और बेस किराया से 50 फीसदी ज्यादा सर्ज प्राइसिंग चार्ज करने की इजाजत होगी।
3 मार्च की अधिसूचना में कहा गया है कि किसी भी यात्री से डेड माइलेज के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा, सिवाय इसके कि जब सवारी का लाभ उठाने की दूरी तीन किमी से अधिक हो और किराया केवल बोर्डिंग के स्थान से लेकर उतरने के स्थान तक ही लिया जाएगा।
एक ड्राइवर द्वारा बुकिंग रद्द करने पर ऐप पर सवारी स्वीकार करने के बाद 100 रूपये से अधिक नहीं होने वाले कुल किराए का दस प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा।