निकाय चुनाव के लिए दिशा-निर्देश जारी, अपने वाहनों से जा सकेंगे मतदान केंद्र

लखनऊ। लखनऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने मंगलवार शाम छह बजे प्रचार बंद होते ही मतदान को लेकर आवश्‍यक निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन सभी वोटर अपने वाहनों से मतदान केंद्र तक जा सकते हैं। लेकिन, मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि में प्रवेश वर्जित रहेगा। मतदेय स्थल पर मोबाइल ले जाने पर सख्‍त प्रतिबंध रहेगा। मतदान केंद्र पर मोबाइल जमा कराने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। घूंघट वाली व पर्दानशीन महिलाओं को अपनी पहचान मतदान पार्टी में शामिल महिला कर्मी अथवा सरकारी महिला कर्मचारी व महिला पुलिस कांस्टेबल से करानी होगी।

मतदान केवल एपिक कार्ड अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 15 प्रकार के विकल्पों के माध्यम से ही कर सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति बार-बार अपने वाहन से मतदान स्थल पर आता है तो उसे किसी पार्टी विशेष का प्रचारक समझ कर उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि प्रत्याशी अब घर-घर जाकर जनसंपर्क कर सकते हैं, प्रचार के लिए अब लाउडस्पीकर आदि की अनुमति नहीं होगी। दो मई शाम 6 बजे से चार मई शाम 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर पाबंदी रहेगी। वाहनों की अनुमति भी खत्म हो गई है। प्रत्याशियों, उनके एजेंट या उनके कार्यकर्ताओं के लिए चार मई का अलग से वाहन पास जारी किया जाएगा।

दो लाख से अधिक नकदी ले जाते मिले तो होगी कार्रवाई
अंतिम 48 घंटों के दौरान नगर निगम/नगर पंचायत क्षेत्र के सभी होटलों, लॉज, गेस्ट हाउस व सरकारी गेस्ट हाउस की सघन तलाशी अभियान जारी रहेगा।  कम्यूनिटी हॉल, विवाह मंडप और सामुदायिक केंद्रों पर शादी-विवाह के अलावा कोई सामूहिक भोज या खाने-पीने की चीजें बांटने के आयोजन नहीं होंगे। वाहनों की सघन तलाशी की जाएगी। इस दौरान जो व्यक्ति दो लाख से ऊपर की नगदी बिना प्रमाण के ले जाते मिलेगा, उसके विरुद्ध सख्‍त कार्रवाई की जाएगी। 48 घंटों के दौरान कोई भी बल्क एसएमएस या बल्क कॉल नहीं कराई जाएगी। जिस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्‍ट में नहीं है, वह किसी भी दशा में वोट नहीं दे सकेगा।

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