हरियाणा। हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के लिए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) अनिवार्य कर दिया है। सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों इत्यादि में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों को अपनी पूरी जानकारी सरकार को देनी होगी। 30 नवंबर तक पोर्टल पर परिवार पहचान पत्र का डाटा अपलोड करना पड़ेगा। ऐसा न करने पर सेवाएं समाप्त होंगी, अनुबंध नहीं बढ़ेगा। कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवाया तो नौकरी नहीं मिलेगी। पंजीकरण के आधार पर ही नौकरी मिलेगी। मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों, डीसी व विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू करने को कहा है। आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-एक और दो के तहत काम कर रहे सभी कच्चे कर्मचारियों का डाटा संबंधित पोर्टल पर देना अनिवार्य है। सभी प्रशासनिक सचिवों से कहा गया है कि वे नोडल अधिकारी के जरिये 30 नवंबर तक सभी कच्चे कर्मचारियों का डाटा अपलोड कराएं। पीपीपी होने पर ही अब कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं जारी रहेंगी। उन्हें हर हाल में पीपीपी बनवाकर अपनी जानकारी देनी ही होगी।