हाईकोर्ट ने इंद्रपुरी में 60 वर्ष पुराने पीपल के पेड़ को काटने पर लगाई रोक
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंद्रपुरी इलाके में 60 साल पुराने पीपल के पेड़ को काटने रोक लगा दी है। अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन द्वारा दायर पत्र याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि जांच किए बिना पेड़ को काटने की अनुमति दी गई तो न केवल पर्यावरण बल्कि इलाके के निवासियों को भी अपूरणीय क्षति होगी। अधिवक्ता हरिहरन ने अदालत को बताया कि उन्हें उसी दिन पता चला कि उनके आवास के पास एक 60 साल पुराने पीपल के पेड़ को अवैध रूप से काटा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा शुरू की गई कार्रवाई किसी भी वैध आदेश के बिना की जा रही है।