नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने हत्या के आरोपी सैन्यकर्मियों के पात्र परिजन को पेंशन देने का नियम लागू कर कर दिया है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग ने 16 जून 2021 को जारी अधिसूचना में पारिवारिक पेंशन के पात्र के आरोपी होने की स्थिति में दूसरे पात्र परिजन को पेंशन देने का नियम लागू किया था। पूर्व सैन्यकर्मी कल्याण विभाग ने बुधवार को इस अधिसूचना को सभी सैन्य पेंशनरों के लिए लागू कर दिया है। यह निर्णय 16 जून 2021 से ही प्रभावी माना जाएगा।