नई दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट एयरलाइन को करारा झटका दिया है। एयरलाइन ने एयरक्राफ्ट के इंजन, मॉड्यूल, कॉम्पोनेंट्स, असेंबली और पार्ट्स की मेंटेनेंस और मरम्मत के लिए स्विस कंपनी एसआर टेक्निक्स को 2.4 करोड़ डॉलर (करीब 181 करोड़ रुपये) का भुगतान नहीं किया है। इसके बाद कोर्ट ने अब नो-फ्रिल एयरलाइन स्पाइसजेट लिमिटेड को अपना ऑपरेशन बंद करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश आर सुब्रमण्यम ने अपने आदेश में स्विस कंपनी एसआर टेक्निक्स को एयरलाइन की संपत्ति का अधिग्रहण करने का निर्देश दिया। उन्होंने आदेश में कहा कि मेरा मानना है कि इस कंपनी की याचिका को स्वीकार किया जाना चाहिए और प्रतिवादी कंपनी को बंद करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आधिकारिक लिक्वडेटर को प्रतिवादी कंपनी स्पाइसजेट की संपत्ति का अधिग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि अगर स्पाइसजेट उक्त नोटिस के तहत मांगे गए कर्ज का भुगतान तीन हफ्ते के भीतर नहीं कर पाती है, तो ऐसा माना जाएगा कि कंपनी भुगतान करने में असमर्थ है। गौरतलब है कि यह याचिका क्रेडिट स्विस एजी की तरफ से दायर की गई थी, जिसे एसआर टेक्निक्स की ओर से लंबित बकाया लेने के लिए अनिवार्य किया गया है।