CAA: राजधानी दिल्ली में नागरिकता अधिनियम (सीएए) के तहत केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने बुधवार को 14 शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाणपत्र का पहला सेट सौंपा गया. बता दें कि इस प्रमाणपत्र के माध्यम से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता देने की प्रक्रिया शुरू हो गई. इस बात की जानकारी गृह मंत्रालय ने दी है.
आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) 11 मार्च 2024 को देश में लागू हो गया था. नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था. बाद में इस विधेयक को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया. सीएए के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में काफी आसानी होगी.
CAA: क्या हैं शर्ते
सीएए के माध्यम से उन लोगों को भारतीय नागरिक की सदस्याता मिलेगी जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे. नागरिकता अधिनियम में देशीयकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान किया गया है. इसके लिए आवेदक को पिछले 12 महीनों के दौरान और पिछले 14 वर्षों में से आखिरी साल 11 महीने भारत में रहा होना चाहिए. वही, कानून में छह धर्मों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) और तीन देशों (अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान) से संबंधित व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष की जगह छह वर्ष तक का समय है.
CAA: रद्द किया जा सकता है ओसीआई पंजीकरण
इसके अलावा कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारकों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है.
इसे भी पढ़े:- Mahabharat: भगवान श्रीकृष्ण ने कुंती को क्यों दिया दुखों का वरदान, जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान