दिल्ली पुलिस की स्वतंत्रता दिवस पर एडवाजरी जारी, ड्रोन और पैरा-ग्लाइडिंग रहेगा बैन!

Delhi news: स्वतंत्रता दिवस आने में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं. इसे लेकर राजधानी दिल्ली में तैयारी शुरू हो गई है. इस मौके पर राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा व्यापक बंदोबस्त किए जा रहे हैं. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त से पहले पुलिस कमिश्नर एस.बी. सिंह ने नए आदेश जारी किए हैं.

क्या है नए आदेश?

नए आदेश के अनुसार, राजधानी दिल्ली में 2 से 16 अगस्त 2025 तक ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून और सब-कन्वेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म के उड़ानों पर पूरी तरह से रोक है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ भारत-विरोधी तत्व स्वतंत्रता दिवस के दिन ऐसे उपकरणों का गलत इस्तेमाल करते हैं. इस फैसले का मुख्य उद्देश्य संभावित खतरे को रोकना और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

आदेश सभी के लिए बाध्यकारी

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सभी व्यक्तियों के लिए लागू रहेगा, चाहे उन्हें व्यक्तिगत रूप से इसकी जानकारी दी गई हो या नहीं. सभी संबंधित कार्यालयों, जैसे डीसीपी, एसीपी, थाना कार्यालय, तहसील कार्यालय, एनडीएमसी, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और दिल्ली कैंट बोर्ड के नोटिस बोर्डों पर यह सार्वजनिक रूप से चस्पा किया जाएगा. इससे आम जनता को भी इस सुरक्षा कदम की पूरी जानकारी मिल सकेगी.

उल्लंघन पर कार्रवाई

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, और इसका उल्लंघन करने पर बिरोधिता न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश राजधानी दिल्ली की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है, क्योंकि खुफिया इनपुट्स में आशंका जताई गई है कि देश विरोधी तत्व ड्रोन और अन्य उड़ने वाले उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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