Supreme Court: दिव्यांगजनों को लेकर सु्प्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, हर हाल में सुलभ हो ई-केवाईसी की सुविधा

Supreme court : दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। 

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने एसिड अटैक पीड़ितों और दृष्टिहीन लोगों को ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने में सभी समस्याओं के संबंध में जनहित याचिका पर फैसला सुनाया। 

अदालत का कहना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत डिजिटल पहुंच का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है।

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