Supreme Court: पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर प्रर्दशन कर रहे किसानों के खिलाफ याचिका अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, लेकिन अदालत इस याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि शंभू बॉर्डर पर हो रहे किसान आंदोलन के मामले में नई याचिका पर सुनवाई के लिए हम इच्छुक नहीं है. अदालत पहले से ही इस मामले पर सुनवाई कर रही है. ये मामला उसके संज्ञान में है. पहले से ही एक मामला पेंडिंग है.
हाईवे को जाम करने वालों के खिलाफ हो कानूनी कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में शंभू बॉर्डर सहित हाईवे को खोलने के लिए केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि इस प्रकार हाईवे को बाधित करना लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है. साथ ही ये नेशनल हाइवे एक्ट और BNS के तहत भी अपराध है. ऐसे में हाईवे को जाम करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.
केंद्र, हरियाणा और पंजाब सरकार जारी करे निर्देश
पंजाब के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिका में कोर्ट से ये मांग भी की गई कि वो पंजाब और हरियाणा सरकारों को प्रदर्शनकारी किसानों को हाइवे से हटाने के निर्देश जारी करे. याचिका में केंद्र और राज्य को किसानों के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध हटाने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है.
इसे भी पढें:-महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बनें राहुल नार्वेकर, कोलाबा विधायक को किसी ने नहीं दी टक्कर