Vice President: उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है. नौ सितंबर को चुनाव होगा और इसी दिन परिणाम भी आ जाएगा. अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है, जबकि दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी.
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति पद को लेकर बड़ी राजनीतिक लड़ाई होने वाली है. एनडीए के अलावा विपक्षी INDIA गठबंधन के उम्मीदवारों को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि इस बार INDIA गठबंधन मजबूती से मैदान में उतरेगा.
उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम
भारत निर्वाचन आयोग ने आज भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. बता दें कि पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह चुनाव आवश्यक हो गया है. ECI के अनुसार, चुनाव 9 सितंबर को होंगे. ये 17वां उपराष्ट्रपति चुनाव होगा. उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल की तरफ से किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं. चुनाव की अधिसूचना इस महीने की 7 अगस्त को जारी कर दी गई है.
कौन कर सकता है वोट?
उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल (Electoral College) में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं. इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य मतदान के पात्र होते हैं. फिलहाल इस निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य हैं, जिनमें से 782 सदस्य प्रभावी हैं, क्योंकि राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 1 सीट खाली है. राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य और 12 मनोनीत सदस्य है वहीं लोकसभा में 543 सदस्य है जो इस मतदान में हिस्सा लेंगे.
9 सितंबर को होगा मतदान
उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कुछ दिन पहले की गई. इसके बाद गुरुवार को अधिसूचना जारी हुई. 21 अगस्त तक नामांकन भरे जा सकेंगे और 9 सितंबर को मतदान होगा. यह चुनाव उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद जरूरी हो गया है. उनके इस्तीफे से यह पद खाली हो गया है, जिस कारण अब नया उपराष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया शुरू की गई है.
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