जम्मू-कश्मीर। लद्दाख में रिक्त पदों पर प्रति नियुक्ति में तैनात कर्मचारियों की जम्मू-कश्मीर में वापसी निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही मान्य होगी। जिस पद पर प्रति नियुक्ति की गई है, उस पर किसी अन्य कर्मचारी या अफसर की तैनाती पर ही रिलीविंग आदेश मिलेगा। प्रतिनियुक्ति पर तैनात अफसरों या कर्मचारियों को जम्मू-कश्मीर में वापसी के लिए लद्दाख सामान्य प्रशासन विभाग से रिलीविंग आदेश लेना होगा। जम्मू-कश्मीर सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने आदेश जारी कर साफ किया है कि निर्धारित प्रक्रिया को पूरा किए बिना किसी भी कर्मचारी को जम्मू-कश्मीर में वापस तैनाती नहीं मिलेगी। आदेश में कहा गया है कि प्रशासनिक सचिव, एचओडी और नियंत्रण प्राधिकरण कैडर प्रति नियुक्ति से वापस आने वाले कर्मचारियों से उचित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करवाएं।