नौ जनवरी तक बंद हुए कक्षा एक से आठ तक के स्कूल…..

राजस्‍थान। देश में कोरोना का नया वैरिएंट आने के बाद खतरा और तेजी से बढ़ गया है। इसे देखते हुए राज्य सरकारें भी सतर्क हैं। वे इस मामले में अब कोई ढ़िलाई नहीं बरतना चाहतीं। इस कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के बढ़ते मरीजों को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। कोरोना के इस काल में बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचे इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने कक्षा एक से आठ तक के स्कूल बंद कर दिए हैं। बयान में कहा गया है कि स्कूल 3 जनवरी से 9 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं इसके बाद भी अगर माता-पिता बच्चे को स्कूल नहीं आने देना चाहते तो स्कूल प्रशासन उन पर कोई दवाब नहीं बना सकता। साथ ही 18 वर्ष से ऊपर के छात्र-छात्राओं को वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य हैं।कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 100 कर दी गई है, बैंड,घोड़ी ,लाइट, वेटर, को इस संख्या से अलग माना गया है। शादी के लिए कलेक्टर, एसडीएम की अनुमती लेनी होगी। साथ ही शादी आयोजन में  सामाजिक दूरी, लोगों का मास्क लगाना और सेनेटाइजेशन अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। विदेशों से अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा कर राजस्थान में आने वाले समस्त यात्रियों का गंतव्य पर पहुंचने पर एयरपोर्ट कोविड टीम द्वारा आवश्यक रूप से आरटी-पीसीआर जांच करना अनिवार्य होगा। आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक संबंधित यात्री को सात दिन के लिए क्वारंटीन किया जायेगा। घरेलू हवाई यात्रा/ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को डबल डोज का वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट अथवा आगमन से पूर्व यात्रा प्रारंभ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

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