जीवनसाथी पेंशन पाने के लिए ज्वॉइंट बैंक अकाउंट नहीं है अनिवार्य: केंद्र
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि जीवनसाथी पेंशन पाने के लिए संयुक्त बैंक खाता (ज्वॉइंट बैंक अकाउंट) अनिवार्य नहीं है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार समाज के सभी वर्ग जिसमें सेवानिवृत्त लोग और पेंशनर भी शामिल हैं, उनका जीवन सरल करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी किसी कारणवश जॉइंट बैंक खाता खुलवाने में असमर्थ है, तो उसे रियायत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी बैंक जो केंद्र कर्मियों की पेंशन जारी करते हैं। अगर पेंशनर का पहले से उनके पास जॉइंट बैंक खाता है, तो वे नया जॉइंट खाता खुलवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। पेंशन पेमेंट ऑर्डर के तहत पेंशन जारी होगी। इस फैसले का उद्देश्य पेंशनरों को पेंशन के लिए संयुक्त खाता खुलवाने के लिए बैंकों का चक्कर काटने से बचाना है।