चेन्नई। तमिलनाडु में तंबाकू और गुटखा पर लगा प्रतिबंध नहीं हटेगा। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने बताया कि राज्य में गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री, भंडारण, निर्माण पर रोक जारी रहेगी। इसपर लगे प्रतिबंध को 23 मई से अगले एक साल के लिए बढ़ा दिया है।
तमिलनाडु में तंबाकू-गुटखा का सेवन करने वालों को एक बार फिर झटका लग सकता है। राज्य में गुटखा और अन्य तंबाकू आधारित उत्पादों की बिक्री, निर्माण और परिवहन पर आगले एक साल तक रोक लगाने का फैसला किया गया है। इसकी जानकारी खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने दी है।
मालूम हो कि इस वर्ष अप्रैल में सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें तमिलनाडु में गुटखा और अन्य तंबाकू आधारित उत्पादों की बिक्री, निर्माण और परिवहन पर रोक लगाने वाली मई 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था।
तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अतिरिक्त महाधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ से कहा था कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और गुटखा और अन्य तंबाकू आधारित उत्पादों की बिक्री, निर्माण और परिवहन पर लगाए गए प्रतिबंध को सही ठहराने वाले एक शीर्ष अदालत के निर्देश का हवाला दिया। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो अभी भी बैन जारी रहेगा। कोर्ट का स्पष्ट मानना है कि नागरिकों की हेल्थ पहले जरूरी है।