जम्मू-कश्मीर। प्रदेश में पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत राजस्व दस्तावेजों का पंजीकरण दो दिन में होगा। पंजीकृत दस्तावेजों को जारी करने और डुप्लीकेट दस्तावेज की कॉपी जारी करने के लिए भी दो दिन की समय सीमा राजस्व विभाग के लिए निर्धारित की गई है।
वहीं निर्माण कार्य के लिए सड़क अथवा सार्वजनिक रास्ते पर निर्माण सामग्री या फिर जमीन खोदने पर निकले मलबे के भंडारण की सात दिन के भीतर अनुमति मिलेगी। इसके लिए मुख्य सेनिटेशन अधिकारी नामित अधिकारी बनाए गए हैं।
वहीं सामान्य प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के तहत छह सेवाओं के लिए पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 के तहत समय सीमा निर्धारित की गई है। आवास एवं शहरी विकास विभाग में विज्ञापन के लिए साइनेज लाइसेंस के आवेदन पर 15 दिन में मंजूरी देने की समय सीमा निर्धारित की गई है।