यूलू बाइक के नियमित इस्तेमाल पर केंद्र और डीएमआरसी लें निर्णय: हाईकोर्ट
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूलू बाइक के नियमित इस्तेमाल के संबंध में केंद्र, दिल्ली सरकार, पुलिस और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को उचित निर्णय लेने को कहा है। अदालत सोमवार को यूलू बाइक के अनियमित तरीके से इस्तेमाल से संबंधित एक याचिका की सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने अपील की है कि यूलू बाइक चलाने वाले यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसे चलाने को लेकर अभी तक कोई दिशा निर्देश तय नहीं होने के कारण पुलिस इन लोगों के खिलाफ चाहते हुए भी कार्रवाई नहीं कर सकती। यूलू बाइक छोटी बैटरी से चलने वाली स्कूटी है, जो कई मेट्रो स्टेशनों के बाहर उपलब्ध है। इन्हें एक मोबाइल एप के जरिये किराए पर लिया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने यूलू बाइक इस्तेमाल के संबंध में याचिकाकर्ता के सवालों पर सुनवाई करते हुए इससे संबंधित विभागों को जल्द उचित दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि संबंधित अधिकारी मौजूदा कानून और नीति के तहत जल्द से जल्द व्यावहारिक तरीके से इस पर विचार करें। याचिकाकर्ता डीपीएस राजेश ने अदालत से कहा कि यूलू बाइक के इस्तेमाल के संबंध में प्रभावी दिशा निर्देशों की जरूरत है। ताकि इसे चलाने वाले नाबालिगों के अलावा आम जनता की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। याचिकाकर्ता का कहना है कि यूलू बाइक को मोटर बाइक अधिनियम के अंतर्गत लाना चाहिए और प्रभावी दिशा निर्देश आने तक इसका उपयोग बंद करना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील दिशांक धवन ने कहा है कि उचित नियम नहीं होने की वजह से इन बाइकों का दुरुपयोग हो रहा है। बच्चे सड़कों पर इन्हें लेकर दौड़ते हैं, इससे दुर्घटना का खतरा अधिक है।