Land-For-Job Case: नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव को फौरी राहत मिल गई है. अदालत ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के घोटाले मामले में तीनों को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है.
विशेष न्यायमूर्ति विशाल गोगने ने ईडी के उस दावे के बाद तीनों आरोपियों को जमानत दे दी कि उसे उनकी नियमित जमानत याचिका पर दलीलें दाखिल करने के लिए समय चाहिए.
Land-For-Job: विशेष कोर्ट ने किया था समन
- बता दें कि विशेष कोर्ट (धन शोधन निवारण अधिनियम) ने मामले में ईडी की शिकायत के बाद बिहार की लालू परिवार के कई सदस्यों को समन किया था. इसमें लालू यादव की पत्नी राबड़ी, उनकी बेटियां मीशा तथा हेमा शामिल थीं.
- जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने 8 जनवरी, 2024 को PMLA 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत अमित कत्याल, राबड़ी देवी, मिशा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी और दो कंपनियों मेसर्स ए के इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स ए बी एक्सपोर्ट्स प्रा. लिमिटेड के खिलाफ अभियोजन शिकायत (PC) दाखिल की थी.
- रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में विशेष न्यायालय (PMLA) नई दिल्ली के समक्ष पेश की गई. विशेष कोर्ट ने 27 जनवरी को इस पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों को आगे की सुनवाई के लिए 9 फरवरी को उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया था.
Land-For-Job: ईडी ने किया बड़ा दावा
वहीं, ईडी ने बिहार में जमीन के बदले नौकरी मामले में बड़ा दावा किया था. ईडी के मुताबिक, राजद प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी की गौशाला के एक पूर्व कर्मचारी ने रेलव में नौकरी पाने के इच्छुक व्यक्ति से संपत्ति हासिल की और बाद में उसे लालू-राबड़ी दंपती की पुत्री हेमा यादव को सौंप दी.
Land-For-Job: अदालत में आरोप पत्र दायर
केंद्रीय एजेंसी ने इसी महीने के शुरूआत में दिल्ली की एक अदालत में आरोप-पत्र दायर किया था, जिसमें कुछ बाहरी लोगों के सिवा लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों राबड़ी देवी, मीसा भारती हेमा यादव को आरोपी बनाया गया है.
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