Article 370: जम्मू-कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 (Article 370) के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी 11 दिसबंर को फैसला सुनाएगा. बता दें कि इस अनुच्छेद के चलते जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था.
16 दिनों की सुनवाई के बाद आएगा फैसला
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 11 दिसंबर की सूची के अनुसार, देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायधीशों की पीठ इस मामले पर फैसला सुनाएगी. इस पीठ में सीजेआई के अतिरिक्त, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत हैं. आपको बता दें कि सितंबर माह में लगातार 16 दिनों तक सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
Article 370: कई मुद्दों पर रखे गए थे विचार
वहीं, 16 दिन में सुनवाई के बीच कोर्ट ने केंद्र और हस्तक्षेपकर्ताओं की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ताओं- हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरि और अन्य को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का बचाव करते हुए सुना था. हालांकि, वकीलों ने इस प्रावधान को निरस्त करने के केंद्र के 5 अगस्त 2019 के फैसले की संवैधानिक वैधता, पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने वाले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की वैधता, 20 जून 2018 को जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाए जाने, 19 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति शासन लगाए जाने और 3 जुलाई 2019 को इसे विस्तारित किए जाने समेत कई मुद्दों पर अपने विचार रखे थे.
यह भी पढ़े:- UP :लखनऊ के दो दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू, कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल