HC: BMC आयुक्त व अन्य पांच नगर निगमों के प्रमुख कोर्ट में होंगे पेश, नियमों के पालन न करने का आरोप

Bombay high court: बॉम्बे उच्‍चतम न्‍यायालय ने सड़कों और फुटपाथों को गड्ढा मुक्त रखने के अपने निर्देशों का पालन नहीं करने पर बुधवार को मुंबई और पांच अन्य नगर निगमों के प्रमुखों को शुक्रवार को अदालत में तलब किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

आपको बता दें कि हाई कोर्ट के मुताबिक, बीएमसी के आयुक्त के अलावा, ठाणे नगर निगम, वसई विरार नगर निगम, कल्याण डोंबिवली नगर निगम, नवी मुंबई नगर निगम और मीरा भयंदर नगर निगम के प्रमुखों को भी अदालत में पेश होना होगा। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा 2018 से निर्देश पारित किए गए हैं कि सभी नागरिक निकायों को सख्ती से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि सड़कों और फुटपाथों का रखरखाव किया जाए और उन्हें गड्ढा मुक्त रखा जाए।

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हाईकोर्ट ने कहा कि पांच साल हो गए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नगर निकायों द्वारा पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई है। पीठ ने कहा, हमें यह समझाने के लिए बीएमसी आयुक्त और अन्य नगर निगमों के आयुक्तों की उपस्थिति की आवश्यकता है कि उन्हें अदालत के आदेशों की अवज्ञा और गैर-अनुपालन के लिए उत्तरदायी क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए।

दरअसल, मुंबई और पड़ोसी क्षेत्रों में सभी प्रमुख सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत के निर्देश देने वाले 2018 के हाईकोर्ट के आदेशों को लागू करने में विफल रहने के लिए नागरिक अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की वकील रूजू ठक्कर के द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसपर बॉम्‍बे हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है।

पीठ ने नगर निकायों की निष्क्रियता पर सवाल उठाया और कहा, 2018 में इस मुद्दे पर पहला आदेश पारित होने के बाद से पांच साल हो गए हैं और अभी भी नगर निकाय गड्ढों को हटाने में सक्षम नहीं हैं। अदालत ने कहा कि जब तक वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

पीठ ने कहा कि आयुक्त अदालत की अवमानना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया है। आदर्श रूप से हर मानसून से पहले, प्रत्येक नागरिक निकाय को अपने अधिकार क्षेत्र में गड्ढों और मैनहोल का सर्वेक्षण करना चाहिए।

 

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