Coaching Institutes New Guidelines: कोचिंग संस्थानों के मनमाने रवैये पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में इन संस्थानों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. सरकार का मानना है कि उसके इस फैसले से देश में बढ़ रहे छात्रों के आत्महत्या के मामलों में भी कमी आएगी.
इन दिशानिर्देशों ( MoE New Coaching guidelines) के मुताबिक, अब किसी भी कोचिंग संस्थान (Coaching Institutes) 16 साल से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं होगा. अगर किसी संस्थान के द्वारा ऐसा किया जाता है, तो उसपर सख्त कार्रवाई की जाऐगी. केंद्र सरकार ने इसके अलावा और भी कई जरूरी गाइडलाइन्स जारी की गई हैं, चलिए उन्हें भी जानते हैं…
Coaching Institutes: कोचिंग संस्थानों को मानना होगा ये दिशानिर्देश
· कोचिंग संस्थानों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि अब वो न तो अच्छी रैंक की गारंटी दे सकते हैं और न ही गुमराह करने वाले वादे कर सकते हैं.
· अब कोचिंग संस्थान (Coaching Institutes) स्नातक से कम शिक्षा वाले ट्यूटर को भी नियुक्त नहीं कर सकते हैं.
· कोचिंग संस्थानों में छात्रों का नामांकन सिर्फ सेकेंडरी स्कूल एक्जामिनेशन के बाद ही करना होगा.
· वहीं, अब कोचिंग संस्थानों को अपनी एक वेबसाइट भी बनानी होगी. इन साइट्स पर ट्यूटरों की शैक्षिक योग्यता, पाठ्यक्रमों, उन्हें पूरा किए जाने की अवधि, छात्रावास की सुविधाएं और कितनी फीस ली जा रही है उसका ताजा अपडेट रखना होगा.
· अब किसी भी कोचिंग संस्थान (Coaching Institutes) का तब तक पंजीकरण नहीं होगा, जब तक कि उसके पास काउंसलिंग सिस्टम नहीं होगा.
· सरकार का मानना है कि अवसाद या तनावपूर्ण स्थितियों में छात्रों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए संस्थानों के पास आवश्यक तंत्र होना जरूरी है.
· विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग सेंटर्स को ट्यूशन फीस उचित रखनी होगी. वहीं, फीस की रसीद रखनी भी अनिवार्य होगी.
· यदि छात्र अपने पाठ्यक्रम की पूरी फीस का भुगतान कर देता है, लेकिन किसी कारणवश वह पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ देता है तो उसे 10 दिनों के अंदर बाकी की फीस रिफंड की जाएगी.
· केंद्र सरकार ने इसी के साथ सुझाव दिया है कि यदि कोचिंग सेंटर ज्यादा फीस वसूलते हैं तो उन पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही संस्थान का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है.
· वहीं, केंद्र सरकार के इन दिशानिर्देशों के प्रभावी होने के तीन महीनों के भीतर नए एवं पहले से मौजूद कोचिंग सेंटरों को अब पंजीकरण कराने का भी सरकार ने प्रस्ताव रखा है.
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