Rampur: हेट स्पीच मामले में आजम खां दोषी करार

Rampur: रामपुर के MP-MLA कोर्ट ने  सपा नेता आजम खां को नफरती भाषण मामले में दोषी करार दिया है। सजा के प्रश्न पर आजम खां के अधिवक्ता और अभियोजन का पक्ष सुना जा चुका है। आजम खां न्यायिक अभिरक्षा में है। कुछ देर बाद कोर्ट उनको सजा सुनाएगी।

गौरतलब है कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में आजम खान पर नफरती भाषण (हेट स्‍पीच) देने का आरोप लगा था। जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने अपमानजनक और भड़काऊ भाषण दिया था।  इस जनसभा में आजम खान द्वारा दिए गए भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी वायरल हुई थी। इस वायरल वीडियो में आजम खान ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तत्कालीन जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक बात कही थी। वायरल वीडियो के आधार पर ADO पंचायत अनिल कुमार ने शहजादनगर थाने में आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था।

पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और सुनवाई के बाद शनिवार को आजम खां को नफरती भाषण मामले में दोषी करार दिया है। आजम खां इस समय न्यायिक अभिरक्षा में है और कोर्ट ने सजा के प्रश्न पर दोनों पक्षो को सुन लिया है और अब कुछ ही देर के बाद आजम खां को कोर्ट सजा सुनाएगी।

 

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