UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस में भर्ती को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. अब प्रदेश पुलिस, पीएसी, घुड़सवार आरक्षी और फायरमैन की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. इस संबंध में प्रमुख सचिव, गृह संजय प्रसाद ने आदेश जारी कर दिया है.
आदेश के अनुसार, वर्ष 2026 और उसके बाद चार साल की सेवा पूरी करके अग्निवीर योजना से बाहर आने वाले युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा. पुलिस में भर्ती के लिए पूर्व सैनिकों की तरह ही इन्हें भी अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी. भर्ती प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों को उनकी ही श्रेणी में समायोजित किया जाएगा. इसका मतलब है कि जिस श्रेणी में आवेदन करने वाला पूर्व अग्निवीर आता है, उसे उसी श्रेणी में भर्ती में मौका मिलेगा.
अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय
आदेश में साफ कहा गया है कि इस प्रक्रिया के दौरान आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से ज्यादा न हो, इस पर विशेष ध्यान रखा जाए. बता दें कि राज्य सरकार ने 3 जून को हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था.
इस वजह से सरकार ने लिया आरक्षण का फैसला
गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने युवाओं को सेना में शामिल करने के लिए अग्निवीर योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत युवा चार साल तक देश की सेवा करते हैं. इसके बाद उन्हें सेवामुक्त कर दिया जाता है. योजना के तहत सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों को आगे के जीवन में सहयोग देने के लिए सरकार ने यह आरक्षण का फैसला लिया है.
देश की रक्षा में योगदान देने वाले युवाओं मिलेगा स्थायी रोज़गार
पुलिस भर्ती की प्रक्रिया में यह नई व्यवस्था उन युवाओं के लिए फायदेमंद साबित होगी, जिन्होंने सेना में चार साल की कठिन ट्रेनिंग और सेवा दी है. इससे न केवल पुलिस बल को अनुशासित और प्रशिक्षित जवान मिलेंगे, बल्कि देश की रक्षा में योगदान देने वाले युवाओं को रोज़गार का स्थायी साधन भी मिलेगा.
युवाओं को नई उम्मीद के अवसर
उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम युवाओं को नई उम्मीद देगा. उम्मीद जताई जा रही है कि इस फैसले से पुलिस बल में अनुशासन, देशभक्ति और सेवाभाव की नई मिसाल भी कायम होगी. अब देखना यह होगा कि इस नई व्यवस्था से पुलिस भर्ती प्रक्रिया में कितना बदलाव आता है और युवाओं को कितना लाभ मिलता है.इसकी शुरुआत हो चुकी है.
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