UP: बांके बिहारी मंदिर को मिला एफसीआरए लाइसेंस, जानिए क्‍या होगा इससे फायदा

UP: वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर को केंद्रीस गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत लाइसेंस दिया गया है, जिससे वह विदेशों से भी धन प्राप्‍त कर सकें. बता दें कि फिलहाल, मंदिर का प्रबधन न्यायालय द्वारा किया जाता है, जिसने एक प्रबंधन समिति गठित की है.

2010 के तहत मिला लाइसेंस

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, साल 2010 के तहत लाइसेंस दिया गया है. दरअसल वर्तमान में प्रबंधन समिति ने एफसीआरए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था. मंदिर का प्रबंधन पहले पुजारियों के एक परिवार के द्वारा ही किया जाता था, जो उनके निजी प्रबंधन के अधीन था.

मंदिर को मिली काफी विदेशी मुद्रांए

गृह मंत्रालय ने आवेदन और अदालत की मंजूरी के बाद पूरी प्रक्रिया कराई, जिसके बाद एफसीआरए के तहत विदेशी धन प्राप्त करने का लाइसेंस दिया है. दरअसल, आवेदन के अनुसार, मंदिर को अपने खजाने में बहुत सारी विदेशी मुद्राएं प्राप्त हुईं और वह विदेशों से दान स्वीकार करने का भी इरादा रखता था. ऐसे में कानून के मुताबिक, विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों को एफसीआरए के तहत पंजीकृत होना पड़ता है.

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