UP Love Jihad rules: साल 2024 के मानूसन सत्र शुरू होने के दो दिन के भीतर ही सीएम योगी ने विधानसभा से एक ऐसा संशोधित बिल पारित कर दिया, जो अब सियासी गलियारों से लेकर चौक-चौराहों और हर धर्म के लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, सीएम योगी ने’लव जिहाद’को रोकने वाले पुराने कानून को और भी अधिक सख्त कर दिया है.
बता दें कि इस नए कानून के तहत यदि कोई शख्स दोषी पाया जाता है, जो उसे उम्रकैद तक की सजा दी जाएगी. साथ ही जुर्माने की रकम भी दोगुनी चुकानी होगी. सीएम योगी ने मॉनसून सत्र में मंगलवार को पुराने कानून को और ज्यादा सख्त करने वाला ‘प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन (अमेंडमेंट) बिल 2024’ विधानसभा से पारित किया है.
लव जिहाद कानून में क्या है सजा का प्रावधान?
इस संशोधित कानून के उत्तर प्रदेश विधानसभा से पारित होने के बाद अब धर्मपरिवर्तन यानी ‘लव जिहाद’ से जुड़े मामलों को लेकर पुलिस प्रशासन भी सख्त हो गई है. नए कानून के तहत अगर कोई शख्स डरा-धमकाकर, लालच देकर, शादी कर या शादी का वादा कर किसी महिला, नाबालिग या किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करता है या कराने की कोशिश करता है, तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा. ऐसे में उस शख्स को 20 साल जेल या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है.
पीड़िता का उठाना पड़ेगा डॉक्टरी खर्च
इसके साथ ही जुर्माने की राशि पीड़ित के डॉक्टरी खर्च को पूरा करने और उसके पुनर्वास व्यय पर आधारित होगी. कोर्ट धर्म संपरिवर्तन के पीड़ित के लिए मुआवजा भी स्वीकृत करेगा, जो अधिकतम 5 लाख रुपये तक हो सकता है और यह जुर्माना के अतिरिक्त होगा. जिसका भुगतान दोषी व्यक्ति द्वारा ही हयिा जाएगा.
10 लाख रुपये का जुर्माना
वहीं, अगर कोई विदेशी अथवा गैर कानूनी संस्थाओं से धन प्राप्त करने के दौरान सात साल से 14 साल तक की कठोर कैद के साथ ही 10 लाख रुपये जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है. संशोधित प्रावधान के तहत यह व्यवस्था दी गई है कि धर्मांतरण मामलों में अब कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकता है.
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