हरियाणा। हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों में आउटसोर्सिंग पर नई नियुक्तियां नहीं होंगी। सरकार ने मंगलवार को आउटसोर्सिंग नीति पार्ट-1 और 2 के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ताजा आदेश जारी किया गया है। विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, बोर्ड-निगमों के मुख्य प्रशासकों, प्रबंध निदेशकों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, सभी डीसी और एसडीएम को इस संबंध में पत्र भेज दिया है। सभी अधिकारियों को अपने दायरे के भीतर कोई नया कच्चा कर्मचारी न रखने का निर्देश दिया है। निर्देश का कड़ाई से पालन कराने को भी कहा है। इससे पहले सरकार ने 2015 और 2019 में अलग-अलग फैसले लेते हुए जनहित से जुडे़ खाली पदों पर बेहद जरूरी मामलों में आउटसोर्सिंग नीति पार्ट-2 के तहत नियुक्तियों की छूट दी थी। सी-डी श्रेणी के खाली स्वीकृत पदों के विरुद्घ विभागों के मुखिया कच्चे कर्मचार नियुक्त कर सकते थे। इसके लिए मुख्य सचिव और वित्त विभाग की मंजूरी लेना अनिवार्य किया गया था। सरकार ने अब इन आदेश को वापस ले लिया है। हाल ही में सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम गठित किया है। इसके तहत ही विभागों, बोर्ड-निगमों में आउटसोर्सिंग आधार पर भर्तियां होनी हैं। ठेकेदारी प्रथा खत्म करने और नियुक्तियों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए यह निर्णय लिया है। निगम ने अब तक अनुबंध आधार पर हुई नियुक्तियों का ब्योरा सभी विभागों, बोर्ड-निगमों से डेढ़ सप्ताह पहले ही मांगा है।