Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Case) में इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बार फिर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया इसके साथ ही व्यास तहखाने में पूजा जारी रहने के आदेश दिए है. बता दें कि जिला जज वाराणसी ने ज्ञानवापी के तल गृह में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार सौंपने का अधिकार दिया था, जिसके खिलाफ दाखिल पहली अपील पर आज फैसला सुनाया गया.
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दाखिल प्रथम अपीलों पर सुनवाई हुई. जिससे पहले अदालत ने दोनों पक्षों की लंबी बहस को सुनने के आद फैसला सुरक्षित कर लिया था.
Gyanvapi Case: अंजुमन इंतजामिया के आदेशों की पहली अपील खारिज
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा करने के कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया है. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद बताया कि कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया के आदेशों की पहली अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें वाराणसी जिला अदालत से पारित 17 और 31 जनवरी के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाना में जो पूजा चल रही है वो जारी रहेगी.
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