गाजीपुर। प्रमुख क्षेंत्र पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को सकुशल, निष्पक्ष, स्वतंत्र एंव निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु आज जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी एमपी सिंह की अध्यक्षता में जनपद के 16 विकास खण्डों मे नियुक्त सहायक निर्वाचन अधिकारियाें के साथ एक महत्तपूर्ण बैठक जिला पंचायत सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में
जिलाधिकारी ने मतदान से मतगणना तक की विस्तार से जानकारी देते हुए निर्देश दिया कि आयोग द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में ही निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराया जाये। समस्त खण्ड विकास अधिकारी नामांकन/मतदान स्थल पर जो आवश्यक व्यवस्था जैसे- फर्नीचर, कुर्सी, हॉल, विद्युत, प्रकाश, वैरिकेटिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी कैमरा एंव अन्य व्यवस्था सुनिश्चित की जानी
है उसे पूर्व में स्थलीय निरीक्षण करते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ पूर्ण करा लें। उन्होने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मतदान/मतगणना स्थल के 500 मीटर के दायरे में भीड़-भाड़, वाहन, जुलूस, इकठ्ठा नही रहेगे तथा असलहा एंव विस्फोटक सामग्री के साथ पकड़े जाने पर तत्काल कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए त्रिस्तरीय वैरिकेटिंग बनाने का निर्देश दिया गया। नामांकन के दिन प्रत्याशी के साथ एक प्रस्तावक एवं एक अनुमोदक के अलावा किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। एक बार में एक ही नामांकन किया जायेगा तथा
स्कूटनी में कोई भी नामांकन पत्र विधिवत जांच कर तथा मेरे बिना अनुमति के खारिज न किया जाये। जहां जहां सीसीटीवी कैमरा नही लगा है वहा ततकाल 4 की संख्या में कैमरा लगाने का निर्देश दिया। किसी भी प्रत्याशी द्वारा मतदान/मतगणना स्थल पर मोबाईल फोन एंव अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस अपने साथ नही ले जा सकेगे। प्रवेश एंव निकास का द्वार एक ही रहेगा। मतदान के दिन सदस्य अपने साथ अपना सर्टिफिकेट तथा साथ मे एक फोटो युक्त पहचान पत्र अवश्य साथ लायेगे, इसके बिना उनको मतदान स्थल में प्रवेश नही करने दिया जायेगा। मतगणना में कोई एजेन्ट नही बनाये जायेगे, प्रत्याशी स्वयं उपस्थित रहते हुए मतगणना में भाग लेगे। उन्होने समस्त अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि वे किसी भी पार्टी के दबाव में आकर कोई भी गलत काम नही करेगे। जो भी आयोग की दिशा निर्देश है उसका शत-प्रतिशत पालन करते हुए बिल्कुल निष्पक्ष होकर मतदान/मतगणना को सम्पन्न करायेगें। अगर किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मिली भगत की सूचना प्राप्त होती है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्तिच की जायेगी। नाम
निर्देशन पत्रो की बिक्री दिनांक 6 जुलाई 2021 से 8 जुलाई 2021 तक पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 के बीच प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय से की जायेगी। जिसमें सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 800 रूपये, आरक्षित एवं महिला वर्ग के प्रत्याशियों हेतु रू0 400 शुल्क निर्धारित है। इसी प्रकार जमानत की धनराशि सामान्य वर्ग के लिए रू0 5000 एंव आरक्षित वर्ग हेतु रू0 2500 निर्धारित है। राज्य निर्वाचन आयोग उ.प्र. के अधिसूचना दिनांक 05.07.2021 के क्रम में प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य के निर्वाचन हेतु विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार कराया जाना है। जिसमें नाम निर्देशन का दिनांक 8 जुलाई 2021 को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक। नाम निर्देशन
पत्रों की संवीक्षा दिनांक 8 जुलाई 2021 को अपरान्ह 3 बजे से कार्य की समाप्ति तक। उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक 9 जुलाई 2021 को 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक। मतदान दिनांक 10 जुलाई 2021 को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक तथा मतगणना दिनांक 10 जुलाई 2021 को अपरान्ह 3 बजे से कार्य की समाप्ति तक निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कराया जायेगा।
पुलिस अधीक्षक डा. ओम प्रकाश सिंह ने समस्त थाना प्रभारी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि समस्त क्षेत्र त्रिस्तरीय सिक्योरिटी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। 500 मीटर की परिधि में प्रत्याशी, अनुमोदक, प्रस्तावक के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा तथा यह सुनिश्चित कर ले की वहा कोई दुकाने न खोली जाय, जुलूस, भीड़ भाड़ इकठ्ठा न होने पाये। उन्होने कहा कि क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के पास अगर असलहा एंव विस्फोटक प्राप्त होते है तो सबसे पहले सम्बन्धित थाना प्रभारी के निलम्बन की कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए पूर्व में ही जॉच पड़ताल कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्तिच कर ले। छोटी से छोटी घटना को भी प्राथमिकता के तौर पर लेगे क्यो कि छोटी घटना ही बड़ी घटना का रूप लेती है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, अपर जिलाधिकारी वि.रा. राजेश कुमार सिंह, एसपी सिटी गोपी नाथ सोनी, एसपी (ग्रामीण) राजधारी चौरसियां, समस्त एआरओ, समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त थाना प्रभारी, एंव अन्य अधिकारी उपस्थित रहें।