राजधानी में 7 सितंबर तक लागू रहेगी धारा 144

लखनऊ। विधान भवन के एक किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर-ट्रॉली, बैलगाड़ी, बग्घी, भैंसागाड़ी, तांगा, अग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, घातक पदार्थ व हथियार लेकर आने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने सोमवार देर शाम जारी किया। उन्होंने बताया कि राजधानी में धारा 144 पहले से लागू है। पीयूष मोर्डिया के मुताबिक मंगलवार से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर सोमवार को सुरक्षा को लेकर काफी देर तक एजेंसियों के साथ बैठक की गई है। जिसके बाद कुछ जरूरी प्रतिबंध लगाए गए हैं। जेसीपी के मुताबिक विधान सभा सत्र केदौरान प्रदर्शन, धरना को देखते हुए शांति भंग की आशंका है। राजधानी में 5 अगस्त से 7 सितंबर तक धारा 144 लागू है। वहीं विधान सभा की सुरक्षा के लिए कमिश्नरेट के सभी थानों से अतिरिक्त पुलिस बल मंगाए गए हैं। ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। सुरक्षा में आरएफ, पीएसी व अर्द्धसैनिक बल के जवान भी तैनात किए जा रहे हैं। विधान भवन के सभी प्रमुख द्वारों पर पुलिस के पर्याप्त जवान तैनात किए गए हैं। सुरक्षा की कमान खुद जेसीपी संभालेंगे। इसके अलावा वहां पर एडीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर, एसआई सहित महिला पुलिस कर्मियों की टीम मुस्तैद रहेगी। वहीं बज्र वाहन, कैमरों का भी इंतजाम किया गया है।

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