हिमाचल प्रदेश। डिजिटल लेनदेन के बढ़ते दौर में बैंक खाते से धोखाधड़ी की घटनाएं होने पर ग्राहक अगर तीन दिनों के भीतर बैंक में इसकी शिकायत करता है तो उसे सारा पैसा वापस मिलेगा। कोलकाता से आए यूको बैंक के महाप्रबंधक संजय कुमार ने राजधानी शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर आपके बैंक खाते से कोई गलत तरीके से पैसा निकाल लेता है और आप तीन दिन के अंदर इस मामले के बारे में बैंक को शिकायत करते हैं, तो आपको यह नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। निर्धारित समय में बैंक को सूचना देने पर ग्राहक के खाते से धोखाधड़ी कर निकाली गई रकम 10 दिन के अंदर उसके बैंक खाते में वापस आ जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि अगर कोई भी अनधिकृत लेनदेन होता है तो उसके बाद भी आपका पूरा पैसा वापस मिल सकता है। इसके लिए सतर्कता जरूरी है। संजय कुमार ने बताया कि चार साल बाद बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे से बाहर कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता यूको बैंक को वित्तीय और क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार के चलते इस ढांचे से हटा दिया है। यह फैसला बैंक को ऋण देने, विशेष रूप से निगमों को और निर्धारित मानदंडों के अधीन नेटवर्क को विकसित करने के लिए अधिक स्वतंत्रता देता है। बंदिशें हटते ही बैंक ने ऋण आवंटन में तेजी लाने का फैसला लिया है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश की 173 शाखाओं के माध्यम से सौ करोड़ का ऋण आवंटित करने के लिए बुधवार से विशेष अभियान चलाया जाएगा।