Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- वजू के लिए पानी के साथ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए जाएं टब

वाराणसी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम नमाजियों के वजू को लेकर वाराणसी के जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पानी के साथ पर्याप्त संख्या में टब उपलब्ध कराने को कहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ को बताया कि डीएम नमाज के दौरान वजू के लिए लोगों के लिए पर्याप्त पानी के टब उपलब्ध कराएंगे। पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि वजू को सुविधाजनक बनाने के लिए जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पानी के लिए पर्याप्त संख्या में टब उपलब्ध हों।

मालूम हो कि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि रमजान को देखते हुए ज्ञानवापी में वजू और शौचालय की व्यवस्था कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम को आम सहमति से निर्णय लेकर समस्या के समाधान कराने का आदेश दिया था। जिलाधिकारी ने मंगलवार को पहले मुस्लिम पक्ष और बुधवार को हिंदू पक्ष के साथ बैठक कर इस समस्या के समाधान के प्रयास किया था। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के साथ हुई बैठक में तय हुआ था कि पुराने बाथरूम को तोड़कर शौचालय बना दिया जाए और उसके ऊपर टंकी रखकर वजू की व्यवस्था कर दी जाए। इसका हिंदू पक्ष ने विरोध किया था।

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