हिंसा और हत्या के मामले में इमरान खान को मिली राहत ,कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

इस्लामाबाद।  लाहौर में आतंकवाद-रोधी अदालत ने आगजनी, पुलिस के खिलाफ हिंसा, बर्बरता और हत्या से संबंधित तीन मामलों में पूर्व पीएम और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को अंतरिम जमानत मिल गई है। ऐसे में पूर्व पीएम और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को राहत मिलती हुई नजर आ रही है।  पाकिस्तान के रिपोर्ट के अनुसार, तीन मामलों में अंतरिम जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान की सेना पर नये सिरे से प्रहार करते हुए अपदस्थ पीएम इमरान खान ने सोमवार को कहा कि देश के पास दो विकल्प बचे हैं–तुर्किये की राह पर चले, या एक और म्यांमा बन जाए।

म्यांमा में, सेना ने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित आंग सान सू ची की सरकार को 2021 में अपदस्थ कर दिया, जबकि तुर्किये में 2016 में राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन की सरकार गिराने की खूनी सैन्य तख्तापलट की योजना लोगों के सड़कों पर उतरने और सत्ता में बदलाव का प्रतिरोध करने के बाद नाकाम हो गई थी।

पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के प्रमुख ने सोमवार को एक ट्वीट में कहा, ‘आज हम अपने संवैधानिक इतिहास में एक अहम मोड़ पर खड़े हैं, जहां हम तुर्किये जैसा हो सकते हैं या एक और म्यांमा बन सकते हैं। हर किसी को यह फैसला करना चाहिए कि क्या वे उनकी पार्टी की तरह संविधान, कानून का शासन और लोकतंत्र के साथ हैं; या एक भ्रष्ट माफिया, जंगल राज और फासीवाद के साथ हैं।’ बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने देश के करीब 75 वर्षों के इतिहास में आधे से अधिक समय तक शासन किया है और सुरक्षा एवं विदेश नीति के विषयों में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। बीते वर्ष अप्रैल में अपने खिलाफ लाये गये एक अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सत्ता से बेदखल होने के बाद से खान की सैन्य प्रतिष्ठान के साथ तकरार जारी है।

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